Prashant Bhushan Supreme Court Contempt Notice: नरेंद्र मोदी सरकार की याचिका पर प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना नोटिस

Prashant Bhushan Supreme Court Contempt Notice: प्रशांत भूषण ने ट्वीटर पर दावा किया था कि सरकार ने कोर्ट में सीबीआई के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति के लिए हाई पावर्ड कमेटी की इजाजत मिलने का झूठा दावा किया था. इसपर केके वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत भूषण ने कोर्ट में लंबित केस पर बाहर टिप्पणी की. मुझे झूठा कहा. कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया.

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Prashant Bhushan Supreme Court Contempt Notice: नरेंद्र मोदी सरकार की याचिका पर प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना नोटिस

Aanchal Pandey

  • February 6, 2019 12:27 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. ये नोटिस सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की नियुक्ति के मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की प्रशांत भूषण के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर दिया गया है. आज इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि इस इस मामले में अगली सुनवाई अब 7 मार्च को की जाएगी.

  1. बता दें कि केके वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके कोर्ट में लंबित मामले में बाहर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, ‘प्रशांत भूषण ने कोर्ट में लंबित केस पर बाहर टिप्पणी की. मुझे झूठा कहा और कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश करने के आरोप लगाए. मैं इससे आहत हूं.’
  2. उन्होंने कहा था कि, ‘मैं उनके लिए कोई सजा नहीं चाहता पर कोर्ट ये तय करे कि लंबित मामलों में कोई वकील किस हद तक बाहर बयानबाजी कर सकता है.’ केके वेणुगोपाल ने ये याचिका प्रशांत भूषण के उस ट्वीट के खिलाफ दी थी जिसमें प्रशांत भूषण ने लिखा था कि, ‘सरकार ने कोर्ट में सीबीआई के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति के लिए हाई पावर्ड कमेटी की इजाजत मिलने का झूठा दावा किया था.’
  3. वहीं दूसरी ओर केके वेणुगोपाल ने अंतरिम निदेशक की नियुक्ति की इजाजत देने वाले दस्तावेज पेश किए थे. इनमें सरकार को सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जस्टिस एके सीकरी और लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दस्तखत के साथ अनुमति दी गई थी.

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