बुधवार की शाम प्रद्युम्न मर्डर केस का आरोपी अशोक जेल से बाहर आया. मंगलवार को गुड़गांव सीजेएम कोर्ट ने अशोक को जमानत दी थी. अशोक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लिहाजा गांव वालों ने परिवार की मदद करने का फैसला किया और जमानत के पैसों का इंतजाम किया. अशोक के परिजनों ने CBI का शुक्रिया अदा किया.
गुरुग्रामः प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी बस कंडक्टर अशोक ने आखिरकार 75 दिनों बाद खुली हवा में सांस ली. अशोक बुधवार शाम जेल से बाहर आया. कोर्ट ने अशोक को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अशोक के परिवार की आर्थिक स्थित खराब है, लिहाजा गांव वालों ने परिवार की मदद करने का फैसला किया और जमानत के पैसों का इंतजाम किया. बता दें कि मंगलवार को गुड़गांव सीजेएम कोर्ट ने अशोक को जमानत दी थी. औपचारिकता पूरी होने के बाद बुधवार शाम अशोक जेल से बाहर आया.
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अशोक की जमानत पर कहा कि सीबीआई ने इस केस की जांच में अशोक को आरोपी नहीं बनाया है. सीबीआई अशोक के खिलाफ कोई सबूत भी पेश नहीं कर पाई है. लिहाजा अशोक को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी जाती है. जमानत मिलने के बाद बुधवार को अशोक अपने घर पहुंचा. अशोक के परिजनों ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि अशोक गुनाहगार नहीं है बल्कि उसे फंसाया गया था. अशोक के परिजनों ने केस की जांच कर रही सीबीआई और गांव वालों का शुक्रिया अदा किया.
अशोक को जमानत मिलने की खबर के बाद गांव वाले बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे. अशोक को कोर्ट से जमानत मिलने पर प्रद्युम्न के पिता ने संतोष जताया. प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा, ‘हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं. कोर्ट ने सभी पक्षों को देखते हुए फैसला दिया है. हमारा मकसद दोषी को सजा दिलवाना है. हमारे बेटे की हत्या में किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए.’
गौरतलब है, 8 सितंबर को रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले मासूम प्रद्युम्न की बेरहमी से हत्या कर दी थी. गुरुग्राम पुलिस ने प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में स्कूल बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था. अशोक ने मीडिया के सामने अपना गुनाह कबूल भी किया था. प्रद्युम्न मर्डर केस में बढ़ते विवाद के बाद केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. सीबीआई ने कई दिनों की पड़ताल के बाद नाबालिग आरोपी को ढूंढ निकाला. सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि स्कूल में ही पढ़ने वाला 11वीं का छात्र ही प्रद्युम्न का कातिल है. आरोपी छात्र ने पीटीएम और परीक्षा टालने के लिए प्रद्युम्न का मर्डर किया था. इसके साथ ही सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस की थ्योरी पर भी काफी गंभीर सवाल उठाए थे. सीबीआई की मानें तो पुलिस के दबाव में ही अशोक ने इस गुनाह को कबूला था.
प्रद्युम्न मर्डर केस: आरोपी कंडक्टर अशोक को कोर्ट से मिली जमानत, CBI को नहीं मिले सबूत