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Pooja Khedkar: जानें किन नियमों के तहत किसी को परीक्षा देने से रोका जा सकता है

New Delhi UPSC Exam Rules: संघ लोक सेवा आयोग ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही यूपीएससी ने उन्हें आगे की परीक्षा देने पर भी रोक लगा दिया है . लेकिन क्या आप जानते हैं यूपीएससी कब किसी कैंडिडेट पर एग्जाम को लेकर बैन लगाता है, आइए […]

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POOJA KHEDKAR
  • August 1, 2024 2:49 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 months ago

New Delhi UPSC Exam Rules: संघ लोक सेवा आयोग ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही यूपीएससी ने उन्हें आगे की परीक्षा देने पर भी रोक लगा दिया है . लेकिन क्या आप जानते हैं यूपीएससी कब किसी कैंडिडेट पर एग्जाम को लेकर बैन लगाता है, आइए जानते हैं.

यूपीएससी की तरफ से एग्जाम का आयोजन किया जाता है. एग्जाम के लिए आयोग कुछ गाइडलाइन जारी करता है. इस गाइडलाइन का पालन करना सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिर्वाय होता है . गाइडलाइन के नियम का पालन नहीं करने पर उम्मीदवार को परीक्षा देने से रोका जा सकता है. साथ ही उसे आगे की परीक्षाओं के लिए भी बैन किया जा सकता है.

पूजा खेडकर पर आरोप

 

पूजा खेड़कर पर सीमा से अधिक प्रयास करने के लिए और अपनी पहचान बदलकर धोखाधड़ी करने का आरोप है. जिसके लिए आयोग ने उन्हें एक नोटिस भेजा था .नोटिस का जवाब पूजा नहीं दें पाई. जिसके बाद यूपीएससी ने कहा कि जांच के बाद यह पाया गया कि पूजा खेड़कर ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों का उल्लंघन किया. इस लिए उनकी नियुक्ति को रद्द कर दी गई है और उन्हें भविष्य की सभी यूपीएससी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया है.

बैन होने के कारण

यूपीएससी परीक्षा के दौरान अगर कोई उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो बैन किया जा सकता है. अगर कोई उम्मीदवार गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल करके परीक्षा देता है, तो उसे बैन किया जा सकता है.इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने या अन्य उम्मीदवारों को परेशान करने पर भी बैन लग सकता है. परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट,मोबाइल फोन, कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस के साथ उम्मीदवार पकड़े जाते है तो उनपर भी बैन लग जाता है.इसके अलावा भविष्य की सभी परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं से वंचित किया जा सकता है.

ये भी पढ़े :पूजा खेडकर के IAS करियर पर लगा विराम, भविष्य में परीक्षा देने पर लगी रोक

 

 

 

 

 

 

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