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PNR New Rules: एक अप्रैल से लागू होंगे रेलवे के पीएनआर और रिफंड के नए नियम, जानिए यात्रियों को कैसे होगा फायदा

नई दिल्ली. PNR New Rules:  भारतीय रेलवे 1 अप्रैल 2019 से पीएनआर (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) नियमों में बदलाव करने जा रहा है. नए नियम यात्रियों को और भी सुविधाजनक बनाएंगे. अब एक से अधिक ट्रेनों में यात्रा करने पर हवाई जहाज की तर्ज पर एक ही पीएनआर नंबर जारी किया जाएगा. आईआरसीटीसी (IRCTC) के नए पीएनआर नियमों के मुताबिक अब यात्री लंबी दूरी की यात्रा में यदि एक साथ दो ट्रेनों का टिकट बुक करते हैं तो पहली और दूसरी ट्रेन का एक ही पीएनआर नंबर जारी किया जाएगा. इसके साथ ही रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रिफंड के नियमों में भी बदलाव किया गया है.

क्या है पीएनआर के मौजूदा नियम-

यदि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दो ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो आपको दो पीएनआर नंबर जारी किए जाते हैं. जैसे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आपने दिल्ली से अहमदाबाद वाली ट्रेन में टिकट बुक किया और उसके आगे अहमदाबाद से मुंबई की ट्रेन का टिकट बुक किया. आप दिल्ली से अहमदाबाद जाते हैं वहां से मुंबई के लिए लिंक ट्रेन पकड़ते हैं. अभी आपको दोनों ट्रेनों का अलग-अलग पीएनआर नंबर जारी किया जाता है.

क्या है पीएनआर के नए नियम (IRCTC Tickets PNR new rules):

एक अप्रैल 2019 से रेल यात्रियों को लिंक ट्रेनों का टिकट बुक करने पर एक ही पीएनआर जारी किया जाता है. वर्तमान में यह सुविधा हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है. यानी कि आप दिल्ली से अहमदाबाद जाकर मुंबई की लिंक ट्रेन पकड़ रहे हैं तो आपको दोनों ट्रेनों का एक ही पीएनआर नंबर जारी किया जाएगा. दोनों ट्रेनों के पीएनआर को लिंक कर दिया जाएगा. यह नियम काउंटर और ऑनलाइन दोनों तरह के टिकट पर मान्य होंगे.

 

नए नियम से दूसरी ट्रेन के रिफंड में होगी आसानी-

रेलवे पीएनआर के नए नियम से रिफंड भी सुविधाजनक हो जाएगा. दोनों ट्रेनों का एक ही पीएनआर नंबर होने से यात्रियों को दूसरी ट्रेन के रिफंड में आसानी होगी. नए नियमों के मुताबिक यदि आपकी पहली ट्रेन लेट होने की वजह से दूसरी ट्रेन छूट जाती है तो ई-टिकट पर आपको रिफंड मिल जाएगा. इसके लिए आपको TDR भर रिफंड के लिए आवेदन करना होगा.

यदि आपने ऑनलाइन टिकट लिया है तो जिस स्टेशन से दूसरी ट्रेन छूटी है वहीं से तुरंत टीडीआर फाइल कर सकते हैं और रिफंड ले सकते हैं. टीडीआर भरते समय आपको बताना होगा कि पहली ट्रेन लेट होने की वजह से दूसरी ट्रेन छूटी है. यदि आपने काउंटर टिकट लिया है तो पहली ट्रेन के प्रस्थान समय से 3 घंटे पहले तक आप अपनी दूसरी ट्रेन का टिकट कैंसिल करा सकते हैं और काउंटर पर आपको रिफंड का पैसा मिल जाएगा.

रिफंड के लिए कुछ शर्तें दे रखी हैं जिन्हें यात्रियों को ध्यान में रखना होगा-

– दोनों टिकट में यात्रियों की जानकारी एक जैसी हो.
– जिस स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची है, दूसरी ट्रेन उसी स्टेशन से पकड़नी हो. यानी कि यात्रियों के टिकट में पहली ट्रेन का गंतव्य स्टेशन और दूसरी ट्रेन में बैठने का स्टेशन एक ही होगा. (एक ही शहर में दूसरे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पर भी यह नियम लागू नहीं होगा)

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Aanchal Pandey

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