PMKY: लैंड सीडिंग करवाना जरुरी नहीं तो अटक सकती है 17वीं किस्त, जानें पूरा डिटेल्स

नई दिल्ली: भारत सरकार अनेक कल्याणकारी एवं जनकल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित करती है, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है. दरअसल इसी कड़ी में एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2-2 […]

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PMKY: लैंड सीडिंग करवाना जरुरी नहीं तो अटक सकती है 17वीं किस्त, जानें पूरा डिटेल्स

Shiwani Mishra

  • April 19, 2024 12:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 months ago

नई दिल्ली: भारत सरकार अनेक कल्याणकारी एवं जनकल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित करती है, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है. दरअसल इसी कड़ी में एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2-2 हजार रुपये की किस्त मिलती है. साथ ही स्थापना योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ काम करने होंगे, जैसे कि लैंड सीडिंग, अगर ये काम नहीं किया तो दांव फंस सकता है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि लैंड सीडिंग क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है. इसके बारे में अधिक जानकारी आपको यहां मिलेगी…

Kisan Samman Nidhi:

Kisan Samman Nidhi:

लैंड सीडिंग का मतलब है

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को भूमि का प्रबंधन करना होता है, जिसे भूमि दस्तावेज सत्यापन कहा जाता है. बता दें कि ऐसे में किसानों को अपने खेतों को प्रमाणित कर लिंक कराना होगा, और इस योजना के मुताबिक जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, वो ही इस योजना में भाग लेकर लाभ उठा सकते हैं.

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ऐसे करवा सकते हैं लैंड सीडिंग

स्टेप 1

पीएम किसान योजना से आप जुड़े हैं और आपने अब तक लैंड सीडिंग नहीं करवाई है, तो आप इसे करवा लें.
आपको ये काम करवाने के लिए पहले अपने क्षेत्र के पटवारी या जिला/ब्लॉक के कृषि अधिकारियों से मिलना होता है.

स्टेप 2

आपको इन अधिकारियों से मिलकर फिजिकली वेरिफिकेशन करवाना होता है और साथ ही लैंड सीडिंग के लिए परमिशन लेनी होती है.
फिर यहां पर खुद पटवारी या अधिकारी आपको दस्तावेजों के बारे में बताते हैं.

स्टेप 3

अब जो दस्तावेज आपको बताए गए हैं, उन्हें आपको दिखाना होता है.
फिर आखिर में पटवारी या जिला/ब्लॉक के कृषि अधिकारी कागजात का वेरिफिकेशन और जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं.

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