PMGKY Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई की शुरुआत देश में जमा किए गए कालेधन को खत्म करने के मकसद से हुई. इस योजना के तहत कालेधन को अपने पास रखने वाले लोगों को एक मौका दिया गया. सरकार ने लोगों को बैंक में अपना काला धन जमा करने का मौका दिया. इस पैसे का इस्तेमाल सरकार देश के गरीबों के विकास के लिए करती है.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) एक ऐसी योजना है जिसमें भ्रष्ट लोगों की ओर से बैंकों में जमा कराए गए काले धन को भारत सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी. नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के जरिए सरकार ने ऐसे लोगों को मौका अपना काला धन वापस करने का मौका दिया जिनके पास अकूत अघोषित संपत्ति है. यह योजना पहले टैक्स चोरी करने वालों के लिए लाई गई जिनके पास काला धन है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश में गरीबी हटाना और कम करना है. इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा कराया जा सकता है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. देश से कालाधन समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने आयकर अधनियम-1961 को फिर से संशोधित किया. तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नया अधिनियम पारित किया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू किया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नियम अनुसार जो व्यक्ति अपने काले धन की संपत्ति घोषित करेगा उसे 49 फीसद आयकर भरना होगा. इसमें 30 फीसद आयकर, आयकर का 33 फीसद सरचार्ज और 10 फीसद पेनाल्टी शामिल होगी. इसके जरिए ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए पैसों का बंदोबस्त किया जा रहा है, जिसे गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा रह है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के उद्देश्य
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो भी अपना कालाधन बैंक में जमा कराएगा वह अगले चार साल तक उस खाते से पैसा नहीं निकाल सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति को जमा कराए गए कालेधन पर किसी तरह का ब्याज भी नहीं मिल सकेगा. इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति केवल एक बार ही कालेधन को बैंक में जमा करा सकता है. जिनके पास अघोषित संपत्ति है वे लोग एक बार में ही पैसा जमा करा सकते हैं, दोबारा उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा. सरकार ने 31 मार्च 2017 तक लोगों को अपना कालाधन जमा करने का समय दिया था.
How to apply for Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कैसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिस व्यक्ति ने खाते में पैसा जमाए कराए हैं वह अन्य किसी दूसरे खाते में उन पैसों को ट्रांसफर नहीं कर सकता है. इसमे एक कंडिशन है कि अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार (नॉमिनी) को ये पैसा मिल सकेगा.सरकार कालेधन को उजागर करने वाले व्यक्तियों के नाम का खुलासा नहीं करेगी.