PMGKY Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: जानें क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई, गरीब कैसे ले सकते हैं इस स्कीम का लाभ

PMGKY Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई की शुरुआत देश में जमा किए गए कालेधन को खत्म करने के मकसद से हुई. इस योजना के तहत कालेधन को अपने पास रखने वाले लोगों को एक मौका दिया गया. सरकार ने लोगों को बैंक में अपना काला धन जमा करने का मौका दिया. इस पैसे का इस्तेमाल सरकार देश के गरीबों के विकास के लिए करती है.

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PMGKY Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: जानें क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई, गरीब कैसे ले सकते हैं इस स्कीम का लाभ

Aanchal Pandey

  • June 27, 2019 10:52 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) एक ऐसी योजना है जिसमें भ्रष्ट लोगों की ओर से बैंकों में जमा कराए गए काले धन को भारत सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी. नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के जरिए सरकार ने ऐसे लोगों को मौका अपना काला धन वापस करने का मौका दिया जिनके पास अकूत अघोषित संपत्ति है. यह योजना पहले टैक्स चोरी करने वालों के लिए लाई गई जिनके पास काला धन है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश में गरीबी हटाना और कम करना है. इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा कराया जा सकता है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. देश से कालाधन समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने आयकर अधनियम-1961 को फिर से संशोधित किया. तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नया अधिनियम पारित किया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू किया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नियम अनुसार जो व्यक्ति अपने काले धन की संपत्ति घोषित करेगा उसे 49 फीसद आयकर भरना होगा. इसमें 30 फीसद आयकर, आयकर का 33 फीसद सरचार्ज और 10 फीसद पेनाल्टी शामिल होगी. इसके जरिए ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए पैसों का बंदोबस्त किया जा रहा है, जिसे गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा रह है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के उद्देश्य

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना है. भारत सरकार इस योजना की मदद से उन सभी योजनाओं को दोबारा अमल में लाना चाहती है जो फेल हो चुकी हैं.
  • योजना के माध्य से कालेधन को समाप्त किया जा रहा है. सरकार ने लोगों को मौका दिया है, जिनके पास अघोषित संपत्ति है.
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कई मंत्रियों और सांसदों को संलग्न किया जाना है, जिससे यह योजना सुचारू रूप से चल सके.
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गुजरात के करीब 5 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है.
  • इसके तहत गरीबों के विकास पर फोकस किया गया है. इसके लिए सरकार गरीबों और आम लोगों के लिए वर्कशॉप मुफ्त में कराएगी.
  • देश का कोई भी नागिरक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ ले सकता है.
  • अगर गरीब कल्याण योजना के बाद काले धन का पता चला और आय के स्रोत की जानकारी नहीं मिली तो 77.25 फीसदी पैसा सरकार जब्त कर लेगी.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो भी अपना कालाधन बैंक में जमा कराएगा वह अगले चार साल तक उस खाते से पैसा नहीं निकाल सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति को जमा कराए गए कालेधन पर किसी तरह का ब्याज भी नहीं मिल सकेगा. इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति केवल एक बार ही कालेधन को बैंक में जमा करा सकता है. जिनके पास अघोषित संपत्ति है वे लोग एक बार में ही पैसा जमा करा सकते हैं, दोबारा उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा. सरकार ने 31 मार्च 2017 तक लोगों को अपना कालाधन जमा करने का समय दिया था.

How to apply for Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कैसे करें आवेदन

  • भारत का हर नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है और इस योजना की वर्कशॉ में शामिल हो सकता है.
  • उम्मीदवारों को इसका लाभ लेने के लिए नजदीकी ग्राम पंचायत जाकर संपर्क करना होगा.
  • उसके बाद कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और निवास प्रमाण पत्र आदि दिखाने होंगे.
  • अगर कोई शहरी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे नगर पालिका में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
  • इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in पर जा सकते हैं.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिस व्यक्ति ने खाते में पैसा जमाए कराए हैं वह अन्य किसी दूसरे खाते में उन पैसों को ट्रांसफर नहीं कर सकता है. इसमे एक कंडिशन है कि अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार (नॉमिनी) को ये पैसा मिल सकेगा.सरकार कालेधन को उजागर करने वाले व्यक्तियों के नाम का खुलासा नहीं करेगी. 

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