नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली क़िस्त का लोगों को लंबे समय से इंतज़ार है, ऐसे में उनके लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, बहुत जल्द पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 12वीं किस्त जारी होने वाली है. वहीं, केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले ही करोड़ों किसानों के खाते में सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर करने का ऐलान किया था, कृषि मंत्रालय के मुताबिक, पीएम मोदी 17 अक्टूबर यानी सोमवार को किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी करने वाले है.
किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी 16,000 करोड़ रुपये की 12वीं किस्त जारी करने वाले हैं, पीएम किसान योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं, ये पैसे चार तिमाही में दिए जाते हैं. इस स्कीम के लाभार्थियों के खातों में हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन किस्त भेजी जाती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई, 2022 को पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी की थी, प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपये जारी किए थे. बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने साल 2019 में की थी, इस योजना के पैसे सीधे लाभार्थियों के खाते में जाते हैं.
अगर कोई किसान किसी संवैधानिक पद पर है, या केंद्र/राज्य सरकारों या पीएसयू के किसी भी विभाग या किसी भी सरकारी संस्था में काम करता है तो वह व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा.
इसके अलावा इन कैटेगरी में आने वाले लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
1. संवैधानिक पद पर वर्तमान या पूर्व में आसीन किसी भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
2. लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद के वर्तमान या पूर्व सदस्यों और नगर निगम के पूर्व और वर्तमान मेयरों को इस योजना के तहत बेनिफिट नहीं मिलता है.
3. केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज तथा सरकार के अंतर्गत काम करने वाली स्वायत्त संस्थाओं के सभी वर्तमान एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, हालांकि मल्टी टास्किंग स्टाफ, क्लास-4 और ग्रुप डी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलता है.
4. 10 हजार रुपये से ज्यादा की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सभी रिटायर्ड पेंशनर्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, हालांकि, इसमें भी मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए छूट है.
5. जो व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स भरते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.
6. डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.
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