नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खाते से लेकर लॉकर तक के नियमों में बदलाव की घोषणा की है. इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा. नए नियम अगले महीने से लागू हो रहे हैं. पंजाब नेशनल बैंक ने कई नियम बदले हैं. इसमें बचत खाता शुल्क और लॉकर से जुड़े नियम शामिल हैं.
देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खाते के नियमों में बदलाव की घोषणा की है. नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे. इसमें सेविंग अकाउंट, लॉकर चार्ज, मिनिमम बैलेंस आदि के नियम बदल गए हैं. बैंक ने अपने बचत खाते के औसत बैलेंस के नियमों में बदलाव किया है. अब ग्रामीण क्षेत्रों के खाते में 500 रुपये, सेमी-अर्बन क्षेत्रों में 1,000 रुपये और मेट्रो शहरों में 2,000 रुपये का न्यूनतम मासिक और त्रैमासिक बैलेंस बनाए रखना जरूरी है. मिनिमम बैलेंस न रखने पर आपको 50 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
बैंक ने अपने लॉकर किराया शुल्क में भी बदलाव करने का फैसला किया है. अब ग्राहकों को ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे लॉकर के लिए सालाना 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि सेमी-अर्बन क्षेत्रों में लॉकर शुल्क 1,250 रुपये और मेट्रो शहरों में 2,000 रुपये होगा. वहीं मीडियम साइज लॉकर के लिए आपको 2,200 रुपये, 2,500 रुपये और 3,500 रुपये चुकाने होंगे. वहीं बड़े शहरों में बड़े लॉकर के लिए आपको 2,500 रुपये, 3000 रुपये और 5,500 रुपये चुकाने होंगे.
बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट के रूल्स में भी बदलाव किया है. अब डीडी के लिए आपको 0.40 फीसदी चार्ज देना होगा जो 50 रुपये से 15,000 रुपये के बीच होना चाहिए. अब डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जारी कराने के लिए आपको 200 रुपये चुकाने होंगे. पहले यह 150 रुपये था. अगर चेक कम बैलेंस के कारण वापस आ जाता है तो आपको प्रति चेक 300 रुपये का जुर्माना देना होगा. आपसे एक वित्तीय वर्ष में चालू खाता, नकद ऋण और ओडी खाते के लिए 300 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. चौथा चेक वापस करने की स्थिति में ग्राहकों से 1,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. यदि किसी अन्य कारण से चेक वापस आ जाता है तो 100 रुपये का शुल्क लगेगा। तकनीकी कारणों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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