नई दिल्ली: ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों और घायलों को मुआवजे के तौर पर एक तय राशि मिलती है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई प्लेन क्रैश हो जाए तो क्या उस क्रैश में मारे गए लोगों को भी मुआवजा मिलेगा. तो चलिए जानते हैं कि प्लेन क्रैश में मुआवजा मिलता है तो कितना मिलता है और इससे जुड़ा कानून क्या है.
साल 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक गजट अधिसूचना में ये तय किया था कि विमान हादसे की स्थिति में एयरलाइन पैसेंजर्स को बीस लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा. हालांकि ये नियम सिर्फ घरेलू फ्लाइट के क्रैश होने पर लागू होगा. अगर उड़ान विदेशी है तो इसके लिए अलग कानून हैं.
अगर कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट क्रैश हो जाए तो उसके लिए अलग कानून हैं. पैसेंजर चार्टर के मुताबिक अगर कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट क्रैश हो जाए तो मुआवजे के रूप में एयरलाइन से 1,13,100 SDR या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तक मिल सकते हैं, यहां आप एसडीआर को एक ग्लोबल करेंसी कन्वर्टर समझ सकते हैं. बता दें कि पहले ये मुआवजा 1,00,000 एसडीआर था, लेकिन भारत ने साल 2016 में इसे बढ़ाकर 1,13,100 SDR कर दिया था.
ट्रेन की टिकट बुक करते समय हम इंश्योरेंस वाले बॉक्स में भी टिक लगाते हैं और इसके लिए हमसे कुछ पैसे लेते हैं. अब सवाल उठता है कि क्या प्लेन की टिकट बुक करते समय भी ऐसा करना होता है. जवाब है, नहीं. दरअसल प्लेन की स्थिति में पूरी की पूरी प्लेन ही इंश्योर्ड होती है. इस स्थिति में जब कोई प्लेन हादसा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी प्लेन में सवार हर व्यक्ति को एक तय मुआवजा देती है.
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