PF Withdrawal Rule Change: पीएफ निकालने के नियम में बदलाव, निकाल सकते हैं 1 लाख रुपये का एडवांस, जानें नियम

PF Withdrawal Rule Change: अब कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से चिकित्सा के लिए 1 लाख रुपये फंड मिल सकता है। इसे आपातकालीन चिकित्सा उपचार या अस्पताल में भर्ती होने के लिए उनके संचित कोष के लिए निकला जा सकता है।

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PF Withdrawal Rule Change: पीएफ निकालने के नियम में बदलाव, निकाल सकते हैं 1 लाख रुपये का एडवांस, जानें नियम

Aanchal Pandey

  • July 24, 2021 3:39 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

PF Withdrawal Rule Change: अब कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से चिकित्सा के लिए 1 लाख रुपये फंड मिल सकता है। इसे आपातकालीन चिकित्सा उपचार या अस्पताल में भर्ती होने के लिए उनके संचित कोष के लिए निकला जा सकता है।

कर्मचारियों को भी धनराशि निकालने से पहले उक्त अस्पताल में भर्ती होने या प्रक्रिया की लागत के बारे में कोई अनुमान देने की आवश्यकता नहीं है। इस फैसला लेने का मकसद ये भी था कि मापदंडों में एक अतिरिक्त कोविड -19 संबंधित उपचारों को शामिल किया जा सके।

सर्कुलर के अनुसार, यह अग्रिम केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचारक (सीएस (एमए)) नियमों के तहत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

कई बार जानलेवा बीमारी से अपनी जान बचाने के लिए रोगी को आपातकालीन स्थिति में तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना अनिवार्य हो जाता है और ऐसी स्थितियों में अस्पताल से पैसे का अनुमान प्राप्त करना संभव नहीं होता है। अस्पताल में ऐसे गंभीर रोगी के इलाज के लिए अग्रिम सुविधा को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस की जाती है जब कर्मचारियों के परिवार के सदस्य संबंधित अस्पताल से अनुमान का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होते हैं जिसमें ऐसे रोगी को आपात स्थिति में भर्ती कराया गया है। कभी-कभी रोगी कर्मचारी शायद आईसीयू में जहां अनुमान पहले से ज्ञात नहीं है। इसलिए कोविड सहित गंभीर जानलेवा बीमारी के कारण आपातकालीन अस्पताल में भर्ती होने के लिए चिकित्सा अग्रिम देने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।

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