PF Online Withdrawal Process: अपना पीएफ ऑनलाइन आसानी से कैसे निकालें, प्रोविडेंट फंड क्लेम कैसे करें, जानें पूरी प्रक्रिया

PF Online Withdrawal Process, PF nikalne ke liye Online prakriya: प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं. ईपीएफ निकाले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसके लिए ग्राहक के पास एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूएएन होना चाहिए. ईपीएफओ 100 प्रतिशत निकासी या पूर्ण निकासी की अनुमति तभी देता है यदि ग्राहक दो महीने से बेरोजगार है. इससे जुड़ी अन्य जानकारी और पीएम निकालने के लिए ऑनलाइन क्लैम डालने की प्रक्रिया नीचे दी गई है.

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PF Online Withdrawal Process: अपना पीएफ ऑनलाइन आसानी से कैसे निकालें, प्रोविडेंट फंड क्लेम कैसे करें, जानें पूरी प्रक्रिया

Aanchal Pandey

  • November 29, 2019 2:22 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड यानि पीएफ की निगरानी करने वाले नोडल एजेंसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ ग्राहकों को सुविधा देती है कि पीएफ समय से पहले निकाला जा सकता है. पीएफ कॉर्पस से आंशिक निकासी या पहले पीएफ निकालने की अनुमति देती है. इसकी वेबसाइट के अनुसार कुछ शर्तों के तहत पीएफ निकाला जा सकता है. इसके लिए ग्राहकों को आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा या ग्राहक ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल- यूनिफाइडपोर्टल mem.epfindia.gov.in के माध्यम से निकासी के लिए क्लैम कर सकते हैं. फिर क्लैम को अनुमोदन के लिए नियोक्ता को भेज दिया जाता है. एक बार अनुमोदित होने के बाद, राशि को 10 दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है.

बता दें कि ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएफ खातों से आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है. ये केवल घर के निर्माण / निर्माण, ऋण की अदायगी, दो महीने के लिए मजदूरी न मिलने, स्व / बेटी / बेटे / भाई की शादी कि लिए दिया जाता है. ईपीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ग्राहक के पास एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूएएन होना चाहिए. यूएएन एक पहचान संख्या है जिसका उल्लेख किसी कर्मचारी की मासिक वेतन पर्ची में किया जाता है. ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार, आधार, स्थायी खाता संख्या (पैन) और बैंक विवरण जैसी जानकारी प्रस्तुत करके यूएएन को केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) होना चाहिए. यूएएन नंबर को सक्रिय करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मोबाइल नंबर भी काम करने की स्थिति में होना चाहिए.

How to Claim for PF withdrawal, पीएफ निकालने के लिए क्लैम कैसे करें:

  • ईपीएफ निकासी दावे को रखने के लिए, ग्राहक को यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल पर लॉग इन करना आवश्यक है.
  • यूनिफाइडपोर्टल mem.epfindia.gov.in पर जाएं.
  • यूएएन की मदद से लॉग इन करें.
  • ऑनलाइन सेवाओं अनुभाग के तहत क्लैम का चयन करे.
  • बैंक खाते के अंतिम चार अंकों को दर्ज करें और ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ पर क्लिक करें.
  • नए टैब में ईपीएफ दावा विवरण जैसे पता, उद्देश्य और अग्रिम की राशि को भरना आवश्यक है. चेक या पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी भी अपलोड करनी होगी.
  • इन विवरणों को जमा करने के बाद, एक ओटीपी या वन-टाइम पासवर्ड व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है.
  • इसे डालकर सब्मिट करें.

https://www.youtube.com/watch?v=lAaHvRpkDrs

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