PF Advance Withdrawal: नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा दी है. ऐसे में कोरोना महामारी संकट में आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो तय रकम निकाल सकते हैं. हालांकि, सिर्फ जरूरत पर ही इसे निकालें वरना भविष्य में आपको ही इसका नुकसान होगा.
नई दिल्ली. कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन का नौकरी पेशा लोगों पर काफी असर है. इसी को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा दी है. इसके तहत कोई भी उपभोक्ता अपने ईपीएफ खाते की 75 फीसदी राशि या 3 महीने की बेसिक सैलरी ( बेसिक+DA) में से जो कम हो उतनी राशि निकाल सकता है. हालांकि, यह पैसा सिर्फ कोरोना संकट के समय में ही निकाला जा सकता है.
कोरोना वायरस के पूरी तरह खत्म होने के बाद नियम पहले की तरह हो जाएंगे. अब अगर आप भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो आराम से अपना पैसा निकालिए लेकिन अगर आप बिना जरूरत पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए वरना भविष्य में नुकसान होगा.
एडवांस लेने का क्या होगा नुकसान
दरअसल मौजूदा समय में पीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर सरकार की ओर 8.3 फीसदी का ब्याज मिलता है. ऐसे में अगर आप अभी कुछ एडवांस निकाल लेते हैं तो इसपर मिलने वाले भारी ब्याज से आप वंचित रह जाएंगे. तो जो पैसा 20 या 30 साल बाद ब्याज के पैसे के साथ जुड़कर बड़ी रकम बन जाता वो आप गैरजरूरी ही खर्च कर देंगे. हालांकि, अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो आप जरूर सरकार की सुविधा का लाभ उठाइए.
आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए ही सिर्फ यह सुविधा दी गई है. इसी वजह से इसपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वैसे ईपीएफओ के नियम अनुसार अगर आपका खाता 5 साल से कम का है तो क्लेम करने पर 10 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा. हालांकि, अभी इस सभी पर छूट है.