नई दिल्ली. अगर आपने अबतक अपना PF अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि 1 सितंबर के बाद आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नए नियम के मुताबिक सभी EPFO खाताधारकों को अपना UAN नंबर Aadhaar से लिंक कराना होगा।
अगर आपने 1 सितंबर से पहले ईपीएफओ और आधार नंबर को लिंक नहीं किया तो आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा। अगर आप अपना आधार नंबर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से (UAN) लिंक कराएंगे तो ही आपको अपने पीएफ खाते में कंपनी का हिस्सा मिलेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें।
हुआ है संशोधन
श्रम मंत्रालय ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में संशोधन करके इस नए नियम को लागू किया है। सेक्शन 142 किसी भी कर्मचारी या असंगठित वर्कर या किसी व्यक्ति की पहचान आधार नंबर के जरिए स्थापित करता है, जिससे उसे कोड के तहत सर्विसेज और बेनेफिट्स मिलते हैं।
ऐसे करें लिंक
सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद Online Services पर जाकर e-KYC Portal और फिर link UAN aadhar पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना UAN नंबर और UAN अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपलोड करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP नंबर आएगा।
आधार के बॉक्स में अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भर दें और सबमिट कर दें। फिर Proceed to OTP verification आएगा उसे क्लिक कर दें। फिर से आधार डिटेल्स को वेरिफाई करन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर OTP जेनेरेट करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके PF अकाउंट लिंक हो जाएगा।
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