नई दिल्ली। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार मंगलवार (15 अप्रैल) को EV 2.0 पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस पॉलिसी के तहत 15 अगस्त 2026 के बाद दिल्ली में पेट्रोल और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है।
इसके साथ ही 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर वाहनों का नया पंजीकरण नहीं होगा। इसके अलावा 10 साल से ज्यादा पुराने CNG ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना अब अनिवार्य किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल से EV 2.0 पॉलिसी लागू होने के बाद यदि किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से दो पेट्रोल या डीजल कारें रजिस्टर्ड हैं तो फिर उसकी तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर हो सकेगी।
नई पॉलिसी के तहत दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम (MCD), NDMC और जल बोर्ड के सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक कर दिए जाएंगे।
दिल्ली में दिल्ली में EV चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग केंद्रों की संख्या EV 2.0 पॉलिसी के तहत बढ़ाया जाएगा। जिससे चार्जिंग की सुविधा आम लोगों के लिए सरल हो सकेगी।
अभी में दिल्ली में 1,919 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, 2,452 चार्जिंग प्वाइंट्स और 232 बैटरी स्वैपिंग केंद्र मौजूद हैं। नई पॉलिसी में 13,200 पब्लिक चार्जिंग प्वाइंट्स और स्थापित करने किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो सकेगा।
बताया जा रहा है कि ये पॉलिसी के लागू होने के बाद महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर अधिकतम 36,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकेगी।
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