नई दिल्ली: बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है?
नई दिल्ली: बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है? कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई दोषी भी करार दिया जाए तो भी उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते, यह कानून के खिलाफ है, लेकिन इसको लेकर iTV ने एक सर्वे किया है, जिसमें चार सवाल पूछे गए थे.
Q. क्या किसी भी अपराध के आरोपी या दोषी के घर बुलडोजर चलाना सही है, आपकी राय?
बुलडोजर कार्रवाई सही- 59.00%
बुलडोजर कार्रवाई गलत- 25.00%
अवैध निर्माण पर हो कार्रवाई- 16.00%
कह नहीं सकते-0.00%
Q. क्या बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई आपको राजनीति से प्रेरित दिखती है?
हां-41.00%
नहीं-56.00
कह नहीं सकते-3.00%
Q. क्या बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस जैसी कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, आपकी राय?
हां-80.00%
नहीं-19.00%
कह नहीं सकते-1.00%
Q. जमीयत का आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई के निशाने पर मुसलमान हैं, आपकी राय?
आरोप सही-23.00%
आरोप गलत-68.00%
कह नहीं सकते-9.00%