नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को नीट पेपर लीक केस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पेपर दोबारा नहीं होगा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि परीक्षा रद्द होने से बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित होंगे, इसलिए हम दोबारा परीक्षा करवाए जाने को न्यायोचित नहीं मानते हैं. कोर्ट के इस फैसले […]
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को नीट पेपर लीक केस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पेपर दोबारा नहीं होगा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि परीक्षा रद्द होने से बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित होंगे, इसलिए हम दोबारा परीक्षा करवाए जाने को न्यायोचित नहीं मानते हैं. कोर्ट के इस फैसले पर iTV नेटवर्क ने एक सर्वे किया है. आइए जानते हैं सर्वे के नतीजे…
सही फ़ैसला- 33%
परीक्षा रद्द होनी चाहिए- 66%
कह नहीं सकते- 1%
माफ़िया को उम्र क़ैद- 56%
दोषी छात्रों का एडमिशन रद्द- 22%
भारी आर्थिक जुर्माना- 18%
कह नहीं सकते- 4%
हाँ- 55%
नहीं- 44%
कह नहीं सकते- 1%
सरकार और प्रशासन- 59%
एग्जाम लेने वाली एजेंसी- 26%
इंटेलिजेंस की मदद लें- 3%
अदालत- 10%
कह नहीं सकते- 2%
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