Pehlu Khan Alwar Mob Lynching Case Social Media Reaction: पहलू खान मॉब लिचिंग मामले में कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को किया बरी, सोशल मीडिया पर लोग बोले- नो वन किल्ड पहलू खान

Pehlu Khan Alwar Mob Lynching Case Social Media Reaction: राजस्थान के चर्चित पहलू खान अलवर मॉब लिचिंग मामले में कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है. 1 अप्रैल 2017 को राजस्थान के अलवर जिले में भीड़ ने गोतस्करी के आरोप में डेरी किसान पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले की सुनवाई पूरे दो साल कोर्ट में चली और आखिरकार सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. सुनवाई 7 अगस्त को ही पूरी हो गई थी लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट के इस आदेश पर सोशल मीडिया पर लोगों का खूब रिएक्शन देखने को मिल रहा है.

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Pehlu Khan Alwar Mob Lynching Case Social Media Reaction: पहलू खान मॉब लिचिंग मामले में कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को किया बरी, सोशल मीडिया पर लोग बोले- नो वन किल्ड पहलू खान

Aanchal Pandey

  • August 14, 2019 11:04 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

राजस्थान. Pehlu Khan Alwar Mob Lynching Case Social Media Reaction: राजस्थान के चर्चित पहलू खान अलवर मॉब लिचिंग मामले में कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है. 1 अप्रैल 2017 को राजस्थान के अलवर जिले में भीड़ ने गोतस्करी के आरोप में डेरी किसान पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले की सुनवाई पूरे दो साल कोर्ट में चली और आखिरकार सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. सुनवाई 7 अगस्त को ही पूरी हो गई थी लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट के इस आदेश पर सोशल मीडिया पर लोगों का खूब रिएक्शन देखने को मिल रहा है. लोग इस आदेश को गरीबों के खिलाफ बता रहे हैं. वहीं कुछ लोग कोर्ट के इस आदेश पर तंज भरे लहजे में कह रहे हैं नो वन किल्ड पहलू खान, किसी ने पहलू खान को नहीं मारा.

बता दें कि अलवर कोर्ट ने पहलू खान मौत मामले में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है. पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि वो निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. पहलू खान के परिवार ने राजस्थान सरकार पर चार्जशीट देरी से दाखिल करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया. दरअसल अलवर कोर्ट का आदेश ऐसे समय आया बै जब दस दिन पहले ही राजस्थान सरकार ने बिल पास कर कानून बनाया है कि अगर कोई शख्स मॉब लिंचिंग केस में दोषी पाया जाता है तो उसे उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.

https://twitter.com/adilurhmn/status/1161664696505663489

https://twitter.com/sumitch85980494/status/1161656349719056384

सुप्रिया भारद्वाज नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा है कि एक घृणित अपराध जो कैमरे के सामने है. एक व्यक्ति को मारने के जुर्म में किसी को दोषी माना गया है. नो वन किल्ड पहलू खान. नईम अहमद नाम के यूजर ने लिखा है कि गरीबो के लिए न्याया नहीं है. अदीलुर रहमान नाम के ट्विटर यूजर ने राजस्थान कोर्ट पर इस आदेश को लेकर तंज कसा है,. वहीं कुछ यूजर राजस्थान पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं.

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