पटना: एक सितंबर से पटना में डीजल बसें नहीं चलेंगी. परिवहन विभाग ने पटना, दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल में सभी प्रकार की डीजल बसों के परिचालन पर रोक लगा दी है. इसमें मिनी बसें और स्कूल बसें भी शामिल हैं। पहले सिर्फ डीजल से चलने वाली नगर सेवा बसों पर ही रोक थी. नया आदेश 1 सितंबर, 2024 को लागू होगा।
विभाग के मुताबिक, पटना शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सभी तरह की डीजल बसों पर रोक लगा दी गई है. दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ जिले और पटना नगर निगम में डीजल बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है. इस आधार पर वैध परमिट वाले अन्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित नहीं होगी, लेकिन पाटन शहर की सीमा से वाहनों का गुजरना प्रतिबंधित नहीं होगा. अन्य मार्गों पर पंजीकृत ऐसी डीजल बसें पटना शहर की सीमा के भीतर यात्रियों को उठा और उतार सकती हैं।
परिवहन विभाग ने बस संचालकों को निर्देश दिया है कि 31 अगस्त तक डीजल चालित बस एवं स्कूल बसों को अनिवार्य रूप से सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रतिस्थापित कर लिया जाए। विभाग ने 31 अगस्त, 2024 के बाद डीजल से चलने वाले वाहनों की स्वीकृति और परमिट को रद करने का निर्देश संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया है। मालूम हो कि इसके पूर्व पटना के शहरी क्षेत्र में डीजल से चलने वाले आटो पर प्रतिबंध प्रभावी है।
बता दें परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटरों को 31 अगस्त तक डीजल बसों और स्कूल बसों को सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का आदेश दिया है। विभाग ने संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को 31 अगस्त, 2024 के बाद डीजल वाहनों के परमिट और परमिट रद्द करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि पहले पटना इलाके में डीजल से चलने वाले आटो पर प्रतिबंध था.
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