2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में कोर्ट 21 दिसंबर को सुनाएगा फैसला

देश का बहुचर्चित 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. कोर्ट तीन मामलों में फैसला सुनाएगी. मंगलवार को हुई सुनवाई में घोटाले के आरोपी ए.राजा व कनिमोझी कोर्ट में पेश हुई.

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2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में कोर्ट 21 दिसंबर को सुनाएगा फैसला

Aanchal Pandey

  • December 5, 2017 12:52 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्लीः पटियाला हाउस कोर्ट बहुचर्चित केस 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. जिसमें कनिमोझी और ए राजा समेत सभी आरोपियों को पेश होने के आदेश दिया गया है. 21 दिसंबर को कोर्ट तीन मामलों में फैसला सुनाएगी जिसमें दो केस सीबीआई के हैं व एक केस प्रवर्तन निदेशालय का है.कोर्ट में सुनवाई के बाद बाहर आए 2जी स्कैम के आरोपी ए राजा से 21 दिसंबर को आने वाले फैसले के बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कोई जज नहीं हूं, ‘मैं कानून को मानने वाला सामान्य नागरिक हूं. मैंने ट्राइल में पेश हुआ और मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है’. वहीं इसी मामले में दूसरी आरोपी कनिमोझी ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा ‘देखते हैं.’

बता दें कि सीबीआई के पहले केस में ए राजा व कनिमोझी को साथ पूर्व टेलिकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और पूरेव निजी सचिव भी मामले में आरोपी हैं. साथ ही स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर्स, यूनिटेक के प्रबंध निदेशक, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के तीन वरिष्ठ अधिकारी और कलैग्नर टीवी के निदेशकों पर भी आरोप है. तीन टेलीकॉम कंपनियों पर भी इस मामले में केस चला है जिसमें स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस लिमिटेड (तमिलनाडु) के नाम शामिल हैं.

2जी स्पेक्ट्रम घोटाला स्वतंत्र भारत का बड़ा घोटाला माना जाता है. टाइम मैगजीन ने इसे कार्यपालिका की शक्ति के दुरुपयोग के तौर पर इसे दूसरे नंबर पर रखा था. सीबीआई के अनुसार ए राजा ने अपने लोगों को 2जी मोबाइल एयर वेब्स व उसका ऑपरेटिंग लाइसेंस टेलिकॉम फर्म्स को आवंटित किया था जिस कारण सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ था. तत्कालीन CAG प्रमुख ने खुलासा किया था कि 2जी लाइसेंस टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आवंटित किया गया था जिस कारण सरकार को 1.76 लाख करोड़ घाटा हुआ था.

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