एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को एक बार फिर राहत दी है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि चिदंबरम को 7 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. गौरतलब है कि इससे पहले भी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा चुकी है.
नई दिल्लीः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता औऱ पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस मामले में एक बार फिर राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि 7 अगस्त तक इस मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी नहीं होगी. गौरतलब है कि कोर्ट इस केस में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पहले भी रोक लगा चुका है. जिसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर 7 अगस्त तक के लिए चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है.
इससे पहले कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी थी. वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय देने की मांग की थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 5 जून तक रोक लगाई थी. जिसके बाद चिदंबरम ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.
आपको बता दें कि यूपीए की सरकार में वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट को दरकिनार कर दिया था.. चिदंबरम ने कमेटी की इजाजत के बिना ही इस डील को मंजूरी दे दी थी. इस केस में अब पटियाला हाउस कोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक रोक लगा दी है.
INX मीडिया केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए पी. चिदंबरम ने हाईकोर्ट में डाली अग्रिम जमानत याचिका