नई दिल्ली. तीन तलाक को अपराध बनाने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है लेकिन इसकी असली परीक्षा अगले हफ्ते राज्यसभा में होगी, जहां इस विधेयक को पेश किया जाएगा. राज्यभा में बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की संख्या अधिक है. हालांकि विपक्षी दलों के रुझान को देखते हुए इस बिल के पास होने की उम्मीद जताई जा रही है. अगर केंद्र सरकार राज्यसभा में भी इस विधेयक को पास कराने में सफल रहती है, तो फिर इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा. बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिल को स्टैंडिंग कमिटी में भेजने की मांग की थी लेकिन सरकार ने ये कहकर इस मांग को ठुकरा दिया कि संसद में इस पर लंबी बहस हो चुकी है.
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के इस बयान का विरोध किया था कि कांग्रेस ने कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं दिया है और कहा कि कांग्रेस ने संशोधन पेश किया है. असदउद्दीन ओवैसी के संशोधन प्रस्ताव को लोकसभा में खारिज कर दिया गया. ओवैसी के पहले संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में 2, विरोध में 241 वोट पड़े थे. दूसरे संशोदन प्रस्ताव के पक्ष में 2 और विरोध में 242 वोट पड़े थे. पहले ध्वनिमत से ओवैसी के संशोधन प्रस्ताव गिरा दिए गए थे लेकिन ओवैसी ने वोटिंग कराने की मांग की जिसके बाद वोटिंग हुई. गौरतलब है कि इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध करार दिया था. ऐसे में इसको पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार ने इसपर कानून बनाने का फैसला लिया था.
तीन तलाक बिल लोकसभा में पास, सदन ने खारिज किए असदउद्दीन ओवैसी के संसोधन प्रस्ताव
जब तलाक तलाक तलाक से खौफ में आ गया था बॉलीवुड का ये बड़ा डायरेक्टर
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