नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठवां दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पेश करेंगे। विपक्षी दल आज भी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर हंगामा कर सकते हैं। शुक्रवार को ‘कैश फॉर क्वेरी’ केस में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। वहीं, झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिले 350 करोड़ से ज्यादा कैश मामले को लेकर भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर हो सकती है।
बता दें कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करके बनाया गया है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण देता है।
अगर बात करें जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 की तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करके बनाया गया है। 2019 अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 निश्चित करने के लिए 1950 अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया था। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें आरक्षित की गईं थी। वर्तमान विधेयक में सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई है और यह अनुसूचित जाति के लिए सात सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें आरक्षित करता है।
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