Waqf Amendment Bill: वक्फ संसोधन विधयेक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद इसे सदन में चर्चा के लिए पेश किया। इस पर अब 8 घंटे चर्चा होगी। NDA को 4 घंटे 40 मिनट और बाद का समय विपक्ष को दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया था। हमने कमेटी के सुझावों को स्वीकार कर लिया है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा कि इस बार समिति का गठन राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को मिलाकर किया गया है। आज तक संसदीय इतिहास में इतनी व्यापक चर्चा कभी नहीं हुई और इतना समय कभी नहीं दिया गया। मैं इस समिति में शामिल सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। लगभग 97 लाख 27 हजार याचिकाएं प्राप्त हुईं। ये सुझाव, आवेदन और ज्ञापन के रूप में थीं। इससे पहले कभी किसी विधेयक पर लोगों की ओर से इतनी याचिकाएं नहीं आईं।
इधर बिल पेश करने के पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस बिल में संशोधन के लिए सदस्यों से सलाह लेनी चाहिए थी। उनसे पूछना चाहिए था। संशोधन के लिए समय दिया जाना चाहिए था। समय नहीं दिया गया। इस सदन में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका जवाब देते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमने जितना समय सरकारी संशोधनों को दिया उतना ही गैर सरकारी संशोधनों को दिया है। कोई अंतर नहीं किया गया है।
नए विधेयक के अनुसार, संपत्ति का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने संपत्ति वक्फ को दान नहीं की है, तब तक वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी। भले ही उस संपत्ति पर मस्जिद क्यों न बनी हो। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और 2 अन्य धर्म के सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे।
भारत के लिए बड़ा खतरा! पाकिस्तान के लिए चीन बना रहा है ये खतरनाक हथियार