नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 राज्यसभा से भी पास हो गया है। आज यानी 11 दिसंबर को यह दोनों बिल पास हुए हैं। विपक्षी पार्टियों के विरोध को बावजूद भी ये दोनों बिल पिछले हफ्ते लोकसभा से पास हो गए थे। मंगलवार, 5 दिसंबर को […]
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 राज्यसभा से भी पास हो गया है। आज यानी 11 दिसंबर को यह दोनों बिल पास हुए हैं। विपक्षी पार्टियों के विरोध को बावजूद भी ये दोनों बिल पिछले हफ्ते लोकसभा से पास हो गए थे। मंगलवार, 5 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल (Jammu Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023) और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2023 (Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023) पेश किया था।
यह दोनों बिल काफी अहम हैं। बता दें कि 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को खत्म होने के बाद जम्मू -कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। अब इस जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 से जम्मू-कश्मीर विधानसभा सीटें बढ़ाने की व्यवस्था है। अगर यह लागू होता है तो विधानसभा में कुल 114 सीटें हो जाएंगी। वहीं, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2023 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है।
इस बिल (Jammu Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023) से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटें बढ़ाने की व्यवस्था है। 5 अगस्त 2019 के पहले कुल 111 विधानसभा की सीटें थीं, जब यहां आर्टिकल-370 लगा हुआ था। लेकिन आर्टिकल 370 को खत्म होने के बाद जम्मू -कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। अब यहां की जो 111 विधानसभा सीटें थीं, जिसमें, 24 सीटें पीओके की हैं। लेकिन पीओके की सीटों पर चुनाव नहीं होता था, केवल 87 सीटों पर ही होता था। वहीं, अब लद्दाख के अलग होने के बाद केवल 83 सीटें ही बची हुई हैं। ऐसे में इस बिल को लाकर जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी जाएंगी। इस संसोधन बिल के आने के बाद विधानसभा में कुल 114 सीटें हो जाएंगी।
जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2023 (Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करेगा। इस संशोधन बिल में कश्मीर प्रवासियों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन का प्रावधान है।
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