माता-पिता की सहमति: तकनीक पर अनिश्चितता, MeitY ने उद्योग से किया संपर्क

नई दिल्ली: आईटी मंत्रालय किसी बच्चे के माता-पिता की सहमति को सत्यापित करने के लिए तकनीकी कंपनियों के लिए एक विशिष्ट तकनीकी उपाय निर्धारित नहीं कर सकता है और यह कंपनियों के विवेक पर छोड़ने की संभावना है कि वे आगामी डेटा सुरक्षा नियमों के तहत इस तरह की सहमति कैसे लेना चाहते हैं.

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माता-पिता की सहमति: तकनीक पर अनिश्चितता, MeitY ने उद्योग से किया संपर्क

Deonandan Mandal

  • July 19, 2024 9:22 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 months ago

नई दिल्ली: आईटी मंत्रालय किसी बच्चे के माता-पिता की सहमति को सत्यापित करने के लिए तकनीकी कंपनियों के लिए एक विशिष्ट तकनीकी उपाय निर्धारित नहीं कर सकता है और यह कंपनियों के विवेक पर छोड़ने की संभावना है कि वे आगामी डेटा सुरक्षा नियमों के तहत इस तरह की सहमति कैसे लेना चाहते हैं.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मीडिया के बातचीत में कहा कि गुरुवार को मेटा और गूगल जैसी तकनीकी कंपनियों के साथ एक बैठक में मंत्रालय ने कहा कि वह एक निश्चित तकनीक को निर्धारित नहीं करना चाहता है और उद्योग में व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता है. वहीं पिछले साल डेटा सुरक्षा नियमों पर मंत्रालय अपने आंतरिक विचार-विमर्श के हिस्से के रूप में बच्चों और उनके माता-पिता के बीच संबंध स्थापित करने के दो तरीकों पर विचार कर रहा था, जिसमें एक था माता-पिता के डिजीलॉकर ऐप का उपयोग करना, जो उनके आधार विवरण पर आधारित है और दूसरा अन्य उद्योग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टोकन प्रणाली बनाना है जिसे केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब सरकार इसे अधिकृत करेगी.

हालांकि मंत्रालय अब यह नहीं सोचता कि इन समाधानों को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है और समझा जाता है कि उसने यह विचार छोड़ दिया है. सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्रावधान के साथ आगे बढ़ने के बारे में निर्णायक निर्णय पर पहुंचने में असमर्थता डेटा सुरक्षा नियमों को जारी करने में देरी का सबसे बड़ा कारण है. नियमों के बिना डेटा संरक्षण अधिनियम को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अधिनियम के तौर-तरीकों को लागू करने के लिए कम से कम 25 ऐसे प्रावधानों पर निर्भर करता है. वहीं सरकार द्वारा सहमति ढांचे के लिए एक निर्धारित तकनीकी उपाय निर्धारित नहीं करने के कारण भारत वैश्विक नियमों का पालन करेगा, जहां किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावकों की सहमति एकत्र करने के लिए कोई विशेष तकनीक निर्दिष्ट नहीं है.

आपको बता दें कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत तकनीकी कंपनियों को बच्चे की उम्र (18 वर्ष से कम उम्र के लोगों) को सत्यापित करने के लिए एक सहमति ढांचा विकसित करने और ऑनलाइन सेवा का उपयोग करने से पहले उनके माता-पिता की सहमति लेने की आवश्यकता है. यह उद्योग के लिए एक प्रमुख बाधा बिंदु रहा है क्योंकि अधिनियम स्वयं उन तरीकों का सुझाव नहीं देता है जिनसे प्लेटफ़ॉर्म आयु-गेटिंग कर सकते हैं. विश्व स्तर पर गोपनीयता कानूनों ने सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति इकट्ठा करने के लिए कोई तकनीक निर्धारित नहीं की है और प्रासंगिक तकनीक का उपयोग करने के लिए इसे डेटा संग्रहकर्ताओं पर छोड़ दिया है जिसके माध्यम से ऐसी सहमति एकत्र की जा सकती है.

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