PAN Card New Rules: आयकर विभाग ने कर चोरी रोकने के लिए पैन कार्ड के नियमों में बदलाव किया है. पैन कार्ड से सम्बंधित नए नियम 5 दिसंबर से लागू होंगे. कर विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए बदलावों से इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी रोकने में नकेल कसने में सफल होगा.
नई दिल्ली. टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल कसने के लिए पैन कार्ड के नियमों में बदलाव किए हैं. टैक्स चोरी रोकने के लिए पैन कार्ड में किए गए बदलाव 5 दिसंबर से लागू होंगे. इन बदलावों में सबसे अहम अब पैन कार्ड पर पिता का नाम नहीं होगा. इससे पहले जब पैन कार्ड बनवाया जाता था तो पिता का नाम देना अनिवार्य था. पैन कार्ड पर सम्बंधित व्यक्ति के नाम के साथ पिता का नाम भी लिखा होता था. वहीं नए नियमों के तहत पैन कार्ड पर पिता के नाम की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. इसके अलावा पैन कार्ड उन व्यक्तियों के कंपलसरी होगा जो लोग साल भर में बैंक से ढाई लाख रुपये से ज्यादा का लेन देन करते हैं.
ये हैं अहम बदलाव
-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक, ढाई लाख रुपये तक से अधिक सलाना लेन-देन करने वाले कारोबारियों को 31 मई 2019 तक पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा. इसके अलावा अगर किसी बिजनेस संस्थान का सालाना कारोबार पांच लाख रुपये से ज्यादा है, तो भी उसे पैन नंबर लेना होगा. अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसे भी पैन कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा.
– अब तक पैन कार्ड बनवाने वाले व्यक्ति को पिता का नाम देना आवश्यक था भले ही मां-बाप अलग-अलग रह रहे हों. लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब मां का नाम देकर पैन कार्ड बनवाया जा सकेगा. कर विशेषज्ञों की मानें तो नए नियमों के तहत आयकर विभाग को वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने और कर चोरी रोकने में सफलता मिलेगी.
– यदि आप में से कोई किसी संस्था का प्रबंध निदेशक, निदेशक, लेखक संस्थापक, ट्रस्टी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर तैनात है तो आपके लिए पैन कार्ड रखना अनिवार्य है. ऐसे पदाधिकारी 31 मई 2019 तक पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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