PAN Card Application Details: एक पैन धारक को आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड होना आनिवार्य है. पैन कार्ड आधिकारिक पहचान पत्र है. इसकी जगह धारक आधार कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो आधार कार्ड का उपयोग करके आयकर रिटर्न भरते हैं तो उनके लिए पैन कार्ड आवेदन अपने आप दर्ज हो जाता है. एक बार आधार के जरिए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके बाद उन्हें पैन कार्ड बनवाना जरूरी है. उम्मीदवार यहां जानें पैन कार्ड बनवाने के लिए उसकी आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी जैसे पैन कार्ड आवेदन फॉर्म और फीस के बारे में.
नई दिल्ली. पैन या स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन करना अनिवार्य है. पैन कार्ड का आवेदन फॉर्म 49 ए या फॉर्म 49 एए का उपयोग करके किया जा सकता है. आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in के अनुसार, जहां पैन आवेदन फॉर्म 49ए भारतीय नागरिकों द्वारा दायर किया जाना है, वहीं पैन आवेदन फॉर्म 49एए विदेशी नागरिकों के लिए है. पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए, आवेदक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) या यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईटीएसएल) के पोर्टल्स का उपयोग कर सकता है.
पैन कार्ड आवेदन शुल्क
पैन आवेदक को 93 रुपये का शुल्क देना होगा. विदेश में रहने वालों के लिए पैन कार्ड प्रोसेसिंग शुल्क आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, 864 रुपये है. इस एप्लिकेशन प्रोसेसिंग शुल्क में 93 रुपये का आवेदन शुल्क शामिल है और 771 रुपये का प्रेषण शुल्क
पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन
पैन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट, www.tin-nsdl.com या www.utiitsl.com पर जा सकते हैं.
https://www.youtube.com/watch?v=5mlo6MGncnI&t=8s
पैन कार्ड ऑफलाइन आवेदन
ऑफलाइन मोड में, आवेदक करदाता के अनुसार, एनएसडीएल टिन-सुविधा केंद्र या पैन केंद्रों में से किसी पर भी जा सकता है.
ई-पैन
पैन आवेदक को यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भौतिक पैन कार्ड या ई-पैन कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक रूप) की आवश्यकता है या नहीं. एक भौतिक पैन कार्ड आवेदक द्वारा प्रदान किए गए संचार पते पर भेजा जाता है, जबकि एक ई-पैन कार्ड एक पीडीएफ प्रारूप में आवेदक द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पते पर भेजा जाता है. आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, ई-पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को एक भौतिक पैन कार्ड नहीं भेजा जाता है.
आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना
पैन धारक को आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आवश्यक नहीं है, जब तक कि वह आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत एक दाखिल करने के लिए उत्तरदायी नहीं है. दूसरे शब्दों में, पैन होने का मतलब यह नहीं है कि आय का रिटर्न दाखिल करना उसके लिए अनिवार्य है.