नई दिल्ली, Hijab Controversy पाकिस्तान ने कर्नाटक हाइकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला धार्मिक रीति-रिवाजों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को बरकरार रखने में विफल हुआ है और मानवाधिकार का अतिक्रमण करता है. इससे पहले कल कर्नाटक हाइकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनाते हुए उडुपी स्थित ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी थीं. कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नही है। ऐसा नही है कि यदि कोई छात्रा हिजाब नही पहनती तो वह इस्लाम धर्म को नीचा दिखा रही है या वो पापी हो जाएगी।
कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि स्कूल में यूनिफार्म संविधान के तहत लागू की गई है, इसे कोई भी छात्र पहनने से मना नहीं कर सकता। वहीं कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम छात्राओ ने असंवैधानिक’ करार दिया एवं कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी. हाइकोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि ‘स्पष्ट तौर पर यह फैसला धार्मिक रीति-रिवाजों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अक्षुण्ण रखने में विफल हुआ है एवं वह मानवाधिकार का अतिक्रमण करता है.’
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला निरंतर जारी मुस्लिम विरोधी अभियान में एक और गिरावट का प्रतीक है, क्योंकि इस अभियान के तहत मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आड़ ली जा रहा है. पाक ने कहा कि भारत अपनी धर्मनिरपेक्षता दिन-प्रतिदिन खोते जा रहा है, जो भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए घातक है. पाक ने भारत मे रह रहे अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों से ये अपील कि, की वे अपने हक, धर्म और अधिकार के प्रति लड़ते रहे और अपनी आवाज बुलंद करे।
कर्नाटक हाइकोर्ट के फैसले के बाद अब मुस्लिम छात्राओं ने अपनी याचिका सुप्रीमकोर्ट में दायर की है और हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मुस्लिम छात्राएं इस बात पर अड़ी हैं कि उन्हें क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए।
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