P Chidambaram Supreme Court Tihar CBI Custody: आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई रिमांड पर पी चिदम्बरम अभी तिहाड़ जेल नहीं जा रहे हैं. उन्हें अभी सीबीआई हिरासत में ही रखा जाएगा. इस मामले में अगली सुनवाई सुुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी. उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए याचिका दर्ज करवाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में उनकी सीबीआई रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी थी. बता दें कि कई दिनों से पी चिदंबरम सीबीआई हिरासत में हैं. उनसे आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ की जा रही है.
नई दिल्ली. पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में अभी सीबीआई हिरासत में हैं. उन्होंने ईडी द्वारा गिरफ्तारी से सरंक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी. पी चिदम्बरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी. तब तक पी चिदंबरम सीबीआई हिरासत में रहेंगे उन्हें तिहाड़ नहीं भेजा जाएगा. पी चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा कोर्ट में मौजूद रहे. सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने पक्ष रखा. एसजी तुषार मेहता के साथ एएसजी के एम नटराजन भी कोर्ट रूम में मौजूद रहे.
पी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई शुरू होने के बाद पहले तुषार मेहता ने बहस की शुरुवात की. तुषार मेहता ने कहा कि गिरफ्तारी 21 अगस्त को हुई. जमानत की अर्जी उस समय दाखिल भी नही हुई थीं. कल शाम 4.30 पर चिदम्बरम की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल हुई.
उन्होंने कहा, हमें केवल जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए 24 घन्टे से भी कम का समय मिला. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 5 सितंबर तक यथासिथित बरकरार रहेगी. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा.
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोर्ट अपने आदेश में बदलाव करे जिसमें कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका का निपटारा करने को कहा. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो पी चिदंबरम की कस्टडी नहीं चाहते. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम इस मामले की सुनवाई आज नही करेंगे क्योंकि ईडी के मामले में हमें गुरुवार को चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाना है. इसके बाद तुषार मेहता ने कहा, हमने अर्जी दाखिल कर कहा है कि इन्होंने नियमित या अंतरिम जमानत पहले दाखिल की नहीं की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामले में यथासिथित बरक़रार रहेगी. गुरुवार तक चिदम्बरम सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे. तुषार मेहता ने जवाब में कहा, ट्रायल कोर्ट को जमानत पर खुद फैसला लेने दीजिए. कोर्ट ने सिब्बल को कहा कि आप निचली अदालत में अपनी जमानत अर्जी पर प्रेस नही करेंगे. सिंघवी ने कहा इस मामले में गुरुवार तक यथासिथित बरकरार रहने दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चिदम्बरम अभी तिहाड़ नही जाएंगे, फिलहाल वो सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे.