P Chidambaram Supreme Court Tihar CBI Custody: पी चिदम्बरम को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर कहा हिरासत में होनी चाहिए पूछताछ, ईडी कर सकती है गिरफ्तार

P Chidambaram Supreme Court Tihar CBI Custody, P Chidambaram ED Giraftaari Supreme Court ka Faisla: आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई रिमांड पर पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूर्व वित्त मंत्री से हिरासत में लेकर ही पूछताछ की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय अगर आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी.

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P Chidambaram Supreme Court Tihar CBI Custody: पी चिदम्बरम को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर कहा हिरासत में होनी चाहिए पूछताछ, ईडी कर सकती है गिरफ्तार

Aanchal Pandey

  • September 5, 2019 10:48 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. इस सुनवाई में सु्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री को बड़ा झटका दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पी चिदंबरम को हिरासत में रखकर ही आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ की जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान कहा गया कि उन्हें मामले की जांच के दौरान बीच में जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, बेटा कार्ति चिदंबरम और वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 6 में मौजूद रहे. इस मामले में कई दिन से सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी थी. पी चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका पक्ष रखा. सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने बहस की और एसजी तुषार मेहता के साथ एएसजी के एम नटराजन भी कोर्ट रूम में मौजूद रहे.

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