नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा के अनुरोध की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के उनके अनुरोध से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को बुधवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. आज, सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा. पी चिदंबरम पहले से ही सीबीआई की हिरासत में है, इसलिए नियमित जमानत के लिए उन्हें नए सिरे से याचिका दायर करनी पड़ेगी. कल, एक विशेष अदालत ने पी चिदंबरम को पांच दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पी चिदंबरम को सीबीआई हिरासत में यह कहते हुए भेज दिया कि यह उचित है और आय से अधिक धन के मामले में एक गहन जांच की आवश्यकता थी. पी चिदंबरम ने जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनके वकीलों द्वारा उसी दिन सुनवाई के लिए किए गए बार-बार प्रयास विफल रहे और मामला शुक्रवार के लिए निर्धारित किया गया. बुधवार शाम, उन्हें नाटकिय ढंग से दक्षिण दिल्ली के जोरबाग स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था.
पी चिदंबरम पर आरोप है कि देश के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने गलत तरीके से आईएनएक्स मीडिया को सुविधा दी. कहा गया है कि उन्होंने 2007 में अपने बेटे कार्ति चिदंबरम के कहने पर एक टेलीविजन कंपनी आईएनएक्स मीडिया में बड़ी मात्रा में विदेशी धन भेजा. उन्हें कथित तौर पर उनकी भूमिका के लिए रिश्वत मिली थी. चिदंबरम और उनके बेटे का नाम आईएनएक्स के सह-संस्थापक पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने लिया था, जो वर्तमान में इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जेल में हैं.
इंद्राणी मुखर्जी, जिन्होंने मामले में चिदंबरम का नाम बताया था, ने कथित तौर पर चिदंबरम के साथ अपनी बैठकों का विवरण दिया है. हालांकि पी चिदंबरम ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है. अदालत में ले जाने से पहले पी चिदंबरम से गुरुवार को सीबीआई मुख्यालय में तीन घंटे तक पूछताछ की गई. सुनवाई के दौरान, उन्होंने अभियोजन पक्ष के इस दावे का खंडन किया कि वह पूछताछ के समय असहयोगी थे और न्यायाधीश को बताया कि सीबीआई द्वारा हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह न तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और न ही कहीं जा रहे थे.
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