P Chidambaram INX Media Case Live Updates Highlights: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम कल फिर कोर्ट में होंगे पेश, ED रखेगा अपनी दलीलें

P Chidambaram INX Media Case Live Updates: ईडी से गिरफ्तारी से संरक्षण याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हई. दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीले रखीं, अब फिर कोर्ट में कल सुनवाई होगी. इसके साथ ही कल की सुनवाई में ईडी अपनी दलीलें रखेगा. पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा था और आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपना पक्ष रखेगा. इससे पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में में हलफनामा दाखिल किया था. ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि चिदंबरम के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं. इस मामले में 17 बेनामी विदेशी बैंक खाते और 10 महंगी संपत्ति भारत और विदेश में खरीदी गई. ईडी ने कहा कि आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

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P Chidambaram INX Media Case Live Updates Highlights: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम कल फिर कोर्ट में होंगे पेश, ED रखेगा अपनी दलीलें

Aanchal Pandey

  • August 27, 2019 12:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. पी चिदंबरम की टीम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका रखी गई थी कि उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण मिले. हालांकि इसे खारिज कर दिया गया और उन्हें आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. कोर्ट ने चिदंबरम को दी गई 5 दिन की सीबीआई कस्टडी और बढ़ा कर उन्हें 4 दिन के लिए दोबारा रिमांड पर भेज दिया है. ईडी से गिरफ्तारी से संरक्षण याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई की जा रही है. कल पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा था और आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपना पक्ष रखेगा. इससे पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में में हलफनामा दाखिल किया था. ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि चिदंबरम के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं. इस मामले में 17 बेनामी विदेशी बैंक खाते और 10 महंगी संपत्ति भारत और विदेश में खरीदी गई. ईडी ने कहा कि आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

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