नई दिल्ली. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को गुरुवार को विशेष अदालत के आदेश के बाद आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था. वह 26 अगस्त सोमवार तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे. ईडी के मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा पाने के लिए चिदंबरम की कानूनी टीम ने शुक्रवार को एक और कानूनी लड़ाई लड़ी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों सीबीआई और ईडी के मामलों में सोमवार को सुनवाई की जाएगी. न्यायमूर्ति आर बनुमथी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर सीबीआई और ईडी के मामलों में उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई की.
यह आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामला है, जिसमें 27 अगस्त को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया गया है. शुक्रवार को सीबीआई के मामले में एंटीसिपेटरी जमानत याचिका को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन मामला तब और भी विवादास्पद हो गया क्योंकि सीबीआई ने बुधवार रात को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया. अगर पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है या अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाती है, तो वह ईडी मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे.
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