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P Chidambaram CBI Arrest ED Bail Supreme Court Hearing: पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से संरक्षण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में आज होगी सुनवाई

P Chidambaram CBI Arrest ED Bail Supreme Court Hearing: पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से संरक्षण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. आज ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति आर बानुमति की अध्यक्षता वाली एक पीठ भी चिदंबरम की एक नई याचिका पर सुनवाई करने वाली है, जिसमें उन्होंने आईएनएक्स भ्रष्टाचार मामले में सोमवार तक सीबीआई की हिरासत में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

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Delhi HC on P Chidambaram in Tihar
  • August 26, 2019 9:05 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जानी है. शीर्ष अदालत चिदंबरम की एक ताजा याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और ट्रायल कोर्ट के आदेश को सीबीआई की हिरासत में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी से सोमवार तक सुरक्षा दे दी थी, जो आईएनएक्स मीडिया मामले के धन-शोधन पहलू की जांच कर रहे हैं. कोर्ट ने ईडी से चिदंबरम की दलीलों पर जवाब मांगा है. हालांकि, चिदंबरम ने जेल में 5 दिन बियाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उनकी याचिका को 26 अगस्त की सीबीआई मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए टाल दिया.

सीबीआई ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुनील गौड़ (अब सेवानिवृत्त) के पुराने आदेश के खिलाफ दायर उनकी अपील पर तत्काल सुनवाई नहीं की, जिसने आईएनएक्स में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था मीडिया केस, एक सीबीआई द्वारा पंजीकृत है और दूसरा ED द्वारा. 22 अगस्त को, सीबीआई ने एक विशेष न्यायाधीश के सामने चिदंबरम को पेश किया, जिन्होंने एजेंसी को 26 अगस्त तक पी चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दी.

आईएनएक्स मीडिया का मामला 2007 में विदेशी निवेश के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की कथित अनियमितताओं से संबंधित है, 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निवेश के लिए दिए, जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे. सीबीआई ने 15 मई 2017 को पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें निकासी के तरीके में अनियमितता का आरोप लगाया गया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक साल बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.

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