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OTT PLATFORM: अश्लीलता फैलाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म अब नहीं बच पाएंगे, सरकार लाएगी कड़ा कानून

OTT PLATFORM: अश्लीलता फैलाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म अब नहीं बच पाएंगे, सरकार लाएगी कड़ा कानून

  • WRITTEN BY: Manisha Singh
  • LAST UPDATED : November 17, 2023, 4:32 pm IST
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और हिंसा परोसने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। सरकार इस संबंध में नया कानून लाने की भी तैयारी कर रही है. आगामी सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक करीब चार दर्जन से अधिक ओटीटी प्लेटफॉर्म सरकारी जांच के रडार पर हैं. इनमें से तीन को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है. नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईटी नियम-2021 की धारा 67 और 67ए के तहत अश्लीलता परोसने वाले ओटीटी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। एक अधिकारी के मुताबिक, हंटर्स, बेशरम और प्राइम प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म को अश्लील सामग्री हटाने या कार्रवाई का सामना करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें तय समय के भीतर इसके अनुपालन का जवाब भी देना होगा.

कानून तोड़ने पर जुर्माना और होगी जेल

यदि ओटीटी प्लेटफॉर्म अश्लील सामग्री की श्रेणी में आने वाली सामग्री को नहीं हटाते हैं, तो उन पर आईटी नियमों की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। कानून का पालन न करने वालों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल की जेल का भी प्रावधान है. ,

सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए नया कानून भी ला रही है. यह कानून प्रसारण क्षेत्र के नियामक ढांचे को आधुनिक बनाएगा। इसके तहत सरकार की ओर से एक कमेटी भी बनाई जाएगी. आगामी संसद सत्र में इससे जुड़ा बिल पेश किया जा सकता है.

केंद्रीय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, चार दर्जन से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जो अश्लीलता फैला रहे हैं। संबंधित विभाग इनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिन्हें पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यह पहली बार है कि सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अश्लीलता कानून के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जब सरकार को मिली शिकायत

मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, तीनों प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज की जांच की गई और सामग्री प्रथम दृष्टया अश्लीलता के करीब पाई गई। याद रखें कि आईटी अधिनियम की धारा 67 का उपयोग अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने वालों के खिलाफ किया जाता है और धारा 67ए का उपयोग यौन सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने वालों के खिलाफ किया जाता है।

वर्तमान में 57 पंजीकृत ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है और दर्शकों को अश्लीलता परोस रहे हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसके आधार पर केंद्रीय मंत्रालय आगे कदम उठा रहा है.

यह भी पढ़ें: DELHI CM: सीएम केजरीवाल का ऐलान, 19 नवंबर को दिल्ली में नहीं होगी शराब की बिक्री

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