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राहुल गांधी की सजा पर बहन प्रियंका बोलीं- ‘मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे’

नई दिल्ली। चार साल पुराने मानहानि से जुड़े एक मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को 2 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ ही देर बाद अदालत ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत […]

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राहुल गांधी की सजा पर बहन प्रियंका बोलीं- ‘मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे’
  • March 23, 2023 1:59 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। चार साल पुराने मानहानि से जुड़े एक मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को 2 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ ही देर बाद अदालत ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत दे दी। राहुल गांधी को सजा मिलने पर कांग्रेस पार्टी के नेता भड़के हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरे भाई न कभी डरे हैं और न कभी डरेंगे।

प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया

राहुल गांधी की सजा पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं और न कभी डरेंगे। वह हमेशा सच बोलते हुए जिये हैं और सच बोलते रहेंगे। भारत की जनता की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।

राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा

वहीं, राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि, मैंने जो कहा था उसका कोई गलत इरादा नहीं था। बल्कि इस बयान को एक राजनेता के तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं। वहीं सजा सुनाए जाने से पहले राहुल गांधी के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हैं। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए।

जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की है। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मामले पर दो साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट से उन्हें 30 दिन की जमानत भी मिल गई है। वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।

जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

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