नई दिल्ली: दुष्कर्म एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसकी सजा कुछ देशों में इतनी सख्ती से दी जाती है कि लोगों सुनकर रूप कांप जाएगी। हाल ही में देश में हुए कोलकाता रेप कांड के बाद लोग सड़क पर उतरकर पीड़िता के इंसाफ की लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं। परंतु अभी तक पीड़िता के इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने दुष्कर्म की सजा को और सख्त बनाने के लिए एंटी-रेप बिल पास किया है। इस बिल में यह कहा गया है कि बलात्कारियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा इस बिल में बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा और जुर्माने लगाने की बात भी कही गई है। यह तो भारत के लिए हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि कितने ऐसे देश हैं जहां पर पहले से ही रेप को लेकर ऐसी सजा का प्रावधान है जिसके कारण कोई भी शख्स ऐसा गुनाह करने से पहले सौ बार सोचेगा।
बलात्कार को लेकर सख्त सजा का कानून दुनिया के जिन देशों में है उनमे से सबसे गिनती में ज्यादा इस्लामिक देश हैं। आपकों बता दें कि बलात्कारियों का सऊदी अरब में सिर कलम कर दिया जाता है। सऊदी अरब में बलात्कारियों का सिर कलम करने से उनको बेहोशी की दवा दी जाती है। इसके बाद उनका सिर कलम कर दिया जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी बलात्कारियों को सबसे सख्त सजा दी जाती है। हां यहां पर सिर कलम नहीं किया जाता परंतु बलात्कारियों को सिर में गोली मार दी जाती है। इसके अलावा आरोपी को फांसी पर लटका दिया जाता है। यह सजा आरोपी को फैसला सुनाए जाने के 4 दिन के अंदर की जाती है। वहीं बलात्कारियों को ईरान में मौत की सजा देने का नियम है। अगर आरोपी दोषी साबित हो जाता है तो उसे फांसी दी जाती है। इसके साथ ही पाकिस्तान में भी बाल उत्पीड़न, सामूहिक बलात्कार के लिए आरोपी को मौत की सजा दी जाती है। इतना ही नहीं यहां पर महिला के सामने शरीर को जानबूझकर सार्वजनिक रूप से दिखाने पर और महिला पर हमला करने पर भी मौत की सज़ा देने का प्रावधान है।
जानकारी के मुताबिक चीन में भी बलात्कार के मामलों में मौत की सजा सुनाई जाती है। परंतु कुछ मामलों में आरोपी को नुपंसक बनाने के मामले भी सामने आ चुके हैं। अगर जापान की बात करें तो बलात्कार के लिए जापान में बीस साल की सजा दी जाती है। इसके अलावा कुछ गंभीर मामलों में दोषी को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। इसके अलावा बलात्कारियों को उत्तर कोरिया में सजा देने का तरीका सबसे अलग है। उत्तर कोरिया में रेपिस्ट को गोली मारने का प्रावधान है। वहीं मिस्र में भी आरोपी को फांसी की सुजा सुनाई जाती है। अमेरिका में मुकदमा राज्य या संघीय कानून के अंतर्गत आता है या नहीं इस बात पर बलात्कारी की सज़ा निर्भर करती है। संघीय कानून के तहत मामलों में आरोपी को कुछ वर्षों से लेकर पूरे जीवन काल तक कारावास तक हो सकती है। फ्रांस में बलात्कार के लिए 15 वर्ष की सजा दी जाती है। रूस में बलात्कारियों को 3 से 6 साल की जेल की सजा प्रावधान है। इजराइल में आरोपी को रेप के मामले में दोषी पाए जाने पर 16 साल की जेल की सज़ा हो सकती है।
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