नई दिल्ली। दिल्ली के Rau IAS कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती से सवाल किया कि अब तक किसी MCD अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने यह भी पूछा कि मामले में एमसीडी अधिकारियों की […]
नई दिल्ली। दिल्ली के Rau IAS कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती से सवाल किया कि अब तक किसी MCD अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने यह भी पूछा कि मामले में एमसीडी अधिकारियों की जांच हुई है? आपने इलाके से गुजर रहे राहगीर को अरेस्ट कर लिया लेकिन किसी MCD अधिकारी की गिरफ़्तारी क्यों नहीं हुई?
हाई कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप बहुमंजिला इमारतों की अनुमति दे रहे लेकिन कोई उचित ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आपके आधिकारी दिवालिया हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है। आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कैसे करेंगे? आप फ्रीबी कल्चर चाहते हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। MCD कमिश्नर को तलब किया गया है। अदालत ने कहा कि अधिकारी AC चैंबर छोड़कर बाहर जाने को तैयार नहीं है और इन्हें लगता है कि बिल्डिंग बनाकर प्रकृति से लड़ लेंगे।
बता दें बेसमेंट हादसे पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD में एक्शन लेते हुए एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउ IAS कोचिंग सेंटर में शनिवार को बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
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