नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 3 नए क्रिमिनल बिल पर लोकसभा में अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 485 धाराएं थीं अब इसमें 531 धाराएं होंगी. शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग और बलात्कार करने पर अब आरोपी को फांसी होगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मर्डर की धारा पहले 302 थी, अब यह 101 होगी.
अमित शाह ने आगे कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी तो परिवार के लोगों को जानकारी नहीं होती थी. अब किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी. किसी भी मामले में 90 दिनों में क्या हुआ है इसकी भी जानकारी पुलिस को पीड़ित को देनी होगी.
शाह ने कहा कि जनता हमेशा से यह मांग करती आई है कि हमें सजा नहीं, न्याय चाहिए. पीएम मोदी के नेतृत्व में आज जनता की उस मांग को हम पूरा कर रहे हैं. जब हम कहते हैं कि न्याय मिलेगा तो इसमें बड़े पैमाने पर देखा जाता है. इसमें पीड़ित और आरोपी दोनों आ जाते हैं. लेकिन दंड में सिर्फ आरोपी को देखा जाता है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि ये तीनों नए क्रिमिनल कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा हैं. 2014 में केंद्र में पीएम मोदी की सरकार आने के बाद हम घोषणा पत्र में किए अपने सभी वादों को पूरा कर रहे हैं. हमने जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाने का वादा किया था, हटा दिया. अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा किया था, पूरा कर दिया. हमने कहा था कि संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देंगे, उसे भी पूरा कर दिया.
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