अब हिमाचल में 21 साल से पहले नहीं होगी बेटी की शादी, विधानसभा में विधेयक पास

शिमला: हिमाचल विधानसभा ने महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक पारित कर दिया है.

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अब हिमाचल में 21 साल से पहले नहीं होगी बेटी की शादी, विधानसभा में विधेयक पास

Deonandan Mandal

  • August 28, 2024 12:47 am Asia/KolkataIST, Updated 3 months ago

शिमला: हिमाचल विधानसभा ने महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक पारित कर दिया है. दो सप्ताह के मानसून सत्र के पहले दिन सदन ने बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) ध्वनिमत से पारित कर दिया.

अब मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा

महिला की विवाह योग्य आयु बढ़ाने की मांग करने वाला मंत्री धनी राम शांडिल ने पेश किया. हालांकि इसे फरवरी में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन उस समय यह पारित नहीं हो सका. अब बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के पास भेजा जाएगा. यदि राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो हिमाचल प्रदेश इस महत्वपूर्ण कानून को लागू करने वाले पहले राज्यों में से एक होगा.

मंत्री ने क्या कहा?

सदन में विधेयक पेश करते हुए धनी राम शांडिल ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम 2006 बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना आवश्यक हो गया है. उन्होंने कहा कि कम उम्र में शादी से लड़कियों की शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता में बाधा आती है. कम उम्र में गर्भावस्था और मातृत्व भी उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, मंत्री ने राज्य में बाल विवाह अधिनियम 2006 और संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है.

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