नोएडा : 28 अगस्त को नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा. इसे लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन (दिशानिर्देश) भी जारी कर दी हैं. बिल्डिंग को ढहाने के दौरान पास की सोसायटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है. वहीं, टावरों के आसपास एक समुद्री मील का हवाई क्षेत्र भी बंद रहेगा.
जानकारी के अनुसार नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि 28 अगस्त को एक समुद्री मील का हवाई क्षेत्र सभी तरह की उड़ानों के लिए कुछ समय तक बंद रहेगा। बता दें, एक नॉटिकल मील लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है. रविवार को नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 100 मीटर लंबे ट्विन टावरों के ध्वस्तीकरण को लेकर तैयारी का निरीक्षण किया था. ध्वस्तीकरण के बाद उड़ने वाली धूल को देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी सहमति दे दी.
– नोएडा पुलिस ने इससे पहले गुरुवार को सुपरटेक के अवैध टावरों के गिराए जाने के मद्देनजर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 26 अगस्त से 31 अगस्त तक शहर के आसमान में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी थी. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) राम बदन सिंह ने प्रतिबंध आदेश पारित करते हुए इलाके में धरा 144 लगा दी है.
– ड्रोन उड़ाने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब ध्वस्त किये जाने वाले ट्विन टावरों से इसे करीब 500 मीटर पर उड़ाया जाएगा.
– लोगों, पशु या वाहन को ध्वस्तीकरण जोन के आसपास आने की अनुमति नहीं दी गई है.
– एमराल्ड कोर्ट और आसपास के एटीएस ग्राम सोसाइटी में रहने वाले 5,000 से अधिक लोगों को फ्लैट खाली करना होगा. सुबह 7 बजे से उन्हें अपना घर छोड़ना होगा और शाम 4 बजे करीब तक प्रशासन की अनुमित के बाद ही वह अपने घरों में वापस लौट पाएंगे.
-इसके अलावा आसपास लोगों को मास्क पहनने की भी सलाह दी गई है जिससे वह धूल से बचाव कर सकें.
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