उत्तरप्रदेश लाउडस्पीकर विवाद: 602 मंदिरों, 265 मस्जिदों को लाउडस्पीकर नियम उल्लंघन पर थमाया नोटिस

नोएडा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाउडस्पीकर विवाद पर नए नियम के बाद भी यूपी में कई जगहों पर इसका उलंघन किया गया। नियम की अवहेलना करने के चलते पुलिस ने मंगलवार को मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया. पुलिस अधिकारिेयों ने यह जानकारी दी है। यूपी […]

Advertisement
उत्तरप्रदेश लाउडस्पीकर विवाद: 602 मंदिरों, 265 मस्जिदों को लाउडस्पीकर नियम उल्लंघन पर थमाया नोटिस

Girish Chandra

  • April 20, 2022 9:20 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नोएडा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाउडस्पीकर विवाद पर नए नियम के बाद भी यूपी में कई जगहों पर इसका उलंघन किया गया। नियम की अवहेलना करने के चलते पुलिस ने मंगलवार को मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया. पुलिस अधिकारिेयों ने यह जानकारी दी है।

यूपी के गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने मंगलवार को धार्मिक स्थलों/विवाह भवनों आदि स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकर/डीजे के सम्बन्ध में नोटिस देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन हो. पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के आदेश के बाद लाउडस्पीकरों के प्रयोग को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों सहित अन्य पूजा स्थलों के अलावा विवाह भवनों और डीजे संचालकों का भी दौरा किया.

उच्च न्यायालय ने शांति व्यवस्था बनाने रखने के दिए निर्देश

संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार ने बताया कि यूपी सरकार के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस आयुक्तालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा धार्मिक स्थल/विवाह भवन/डीजे संचालको आदि को नोटिस देकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मंगलवार को गौतमबुध नगर आयुक्तालय के अधिकारियों ने 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 मस्जिदों में से 265 मस्जिदों, 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस देने के साथ साथ 217 बारात घरों, 182 डीजे संचालकों में से 175 डीजे संचालकों को नोटिस दिया. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी धार्मिक स्थल सरकार के इस आदेश का पालन नही करता है तो उसके खिलाफ शख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति नहीं निकाल पाएंगे धार्मिक यात्रा

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि प्रदेश में कोई भी बिना इजाजत धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा नहीं निकाल पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शोभा यात्रा निकालने से पहले आयोजकों से शांति सौहार्द बनाए रखने के विषय में एक शपथ पत्र लिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि सिर्फ उन्हीं शोभायात्रा ,जुलूस को इजाजत दी जाएगी जो पारंपरिक हो, अन्य किसी भी नई गतिविधि को इजाजत नहीं दी जाएगी।

यह भी पढ़ें:

Delhi-NCR में बढ़े कोरोना के केस, अध्यापक-छात्र सब कोरोना की चपेट में, कहीं ये चौथी लहर का संकेत तो नहीं

IPL 2022 Playoff Matches: ईडन गार्डन्स में हो सकते हैं आईपीएल 2022 के प्लेऑफ मुकाबले, अहमदाबाद में होगा फाइनल

Advertisement