नोएडा. उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नोटिस जारी करके नोएडा में खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है. ये रोक नोएडा पुलिस ने सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित पार्क के लिए लगाई है, इनमें अब खुले में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती. रोक लगाने के बाद पुलिस ने इलाके में स्थित सभी कंपनियों को इस बारे में नोटिस भी भेज दिया है. पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार यदि नोएडा सेक्टर 58 के इंडस्ट्रियल हब स्थित कंपनियों के कर्मचारी खुले में नमाज पढ़ने के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो इसके लिए संस्थान को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
बता दें कि सेक्टर 58 के इंडस्ट्रियल हब स्थित कंपनियों ने खुले में नमाज पढ़ने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति मांगी थी. इसपर किसी तरह का फैसला आए बिना और कोई भी अनुमति मिले बिना ही लोगों ने बड़ी संख्या में वहां के पार्क में नमाज पढ़ी. इस बारे में पुलिस के पास शिकायत की गई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच की और इसपर एक्शन लिया. इसी को रोकने के लिए पुलिस ने नोटिस जारी किया और पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई.
हालांकि पुलिस ने अपने नोटिस में कहा है कि ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्क अथॉरिटी का है. इस पार्क में किसी भी धर्म के लोगों को अगर कुछ करना है तो उन्हें इसके लिए पहले से ही अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी. साथ ही कहा गया है कि अगले साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े इसनिए ऐसा फैसला लिया गया है.
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