Noida Namaz Restrictions: नोएडा पुलिस ने एक नोटिस जारी किया और खुले में नमाज पड़ने पर रोक लगा दी है. अब कोई भी सेक्टर 58 स्थित पार्क में नमाज नहीं पड़ सकते हैं. इलाके में स्थित सभी कंपनियों को नोटिस जारी करके इसकी सुचना दे दी गई है. किसी के भी इस इलाके में पार्क में नमाज पड़ते हुए देखे जाने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
नोएडा. उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नोटिस जारी करके नोएडा में खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है. ये रोक नोएडा पुलिस ने सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित पार्क के लिए लगाई है, इनमें अब खुले में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती. रोक लगाने के बाद पुलिस ने इलाके में स्थित सभी कंपनियों को इस बारे में नोटिस भी भेज दिया है. पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार यदि नोएडा सेक्टर 58 के इंडस्ट्रियल हब स्थित कंपनियों के कर्मचारी खुले में नमाज पढ़ने के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो इसके लिए संस्थान को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
बता दें कि सेक्टर 58 के इंडस्ट्रियल हब स्थित कंपनियों ने खुले में नमाज पढ़ने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति मांगी थी. इसपर किसी तरह का फैसला आए बिना और कोई भी अनुमति मिले बिना ही लोगों ने बड़ी संख्या में वहां के पार्क में नमाज पढ़ी. इस बारे में पुलिस के पास शिकायत की गई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच की और इसपर एक्शन लिया. इसी को रोकने के लिए पुलिस ने नोटिस जारी किया और पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई.
Ajay Pal,SSP,Noida: Few people had asked for permission for religious prayers in a park in Sec 58. In spite of no permission granted from city magistrate office people congregated.The companies in the area were informed about it.The info is not specific to any particular religion pic.twitter.com/qxv2ryoyqs
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 25, 2018
हालांकि पुलिस ने अपने नोटिस में कहा है कि ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्क अथॉरिटी का है. इस पार्क में किसी भी धर्म के लोगों को अगर कुछ करना है तो उन्हें इसके लिए पहले से ही अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी. साथ ही कहा गया है कि अगले साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े इसनिए ऐसा फैसला लिया गया है.