दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत नहीं, 20 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने बढ़ा दिया है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत नहीं, 20 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Deonandan Mandal

  • August 8, 2024 4:39 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 months ago

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने बढ़ा दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है. तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के पहलू पर विचार के लिए इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया था.

सीबीआई जांच के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी जेल में हैं. 21 मार्च को ईडी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से 26 जून को अरेस्ट किया था. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कल यानी 7 अगस्त को ईडी से सवाल किया कि सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देनी वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा है, जबकि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ईडी की याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो क्या यह एजेंसी सीएम को फिर गिरफ्तार करेगी? जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ईडी के वकील से कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए. अगर मैं आपकी याचिका मंजूर कर लेती हूं तो क्या आप उन्हें फिर गिरफ्तार कर लेंगे? इस पर ईडी के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है.

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