No Relief for Lalu Yadav and Sajjan Kumar: आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. लिहाजा दोनों नेताओं की होली जेल में कटेगी. लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी और सज्जन कुमार की जमानत याचिका का विरोध किया है.
नई दिल्ली. चारा घोटाला से जुड़े मामलों में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो (आरजेडी) लालू प्रसाद यादव और 1984 सिख दंगे मामले में आजीवन उम्रकैद की सजा पाए सज्जन कुमार की होली जेल में कटेगी. सुप्रीम कोर्ट से सज्जन कुमार को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. सज्जन कुमार मंडोली जेल में कैद हैं. कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा. सीबीआई ने इस मामले में जवाब दाखिल कर सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर विरोध जताया. सीबीआई ने कहा कि सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए.
वहीं लालू प्रसाद यादव मामले की सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी. लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत मांगी है. उन्होंने अर्जी में झारखंड हाई कोर्ट के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी. लालू यादव के वकील ने कहा कि आरजेडी चीफ एक मामले में 22 महीने, दूसरे मामले में 13 महीने और एक मामले में 21 महीने की सजा काट चुके हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लालू की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया.
जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था. सज्जन कुमार ने 1984 सिख दंगे से जुड़े एक मामले में आजीवन उम्रकैद की सजा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 17 दिसंबर, 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को 45 साल बाद सिख दंगा मामलों में दोषी पाते हुए दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए पुलिस द्वारा मदद और राजनेताओं द्वारा निर्मित बताया था.