दुकानों पर नेमप्लेट लगाने की जरूरत नहीं, यूपी सरकार के आदेश पर SC की रोक

नई दिल्ली। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल SC ने उत्तर प्रदेश सरकार की दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। आदेश पर रोक लगाते हुए SC ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश,… pic.twitter.com/U1uYRTyHxU

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 22, 2024

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