नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत इस मामले में दखल नहीं देगी, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। मालूम हो कि हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारियों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में प्रधानमंत्री के अलावा नेता विपक्ष और सीजेआई को रखने की बात थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया है। जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनने वाली तीन सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े दल के नेता व प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होता है। नये कानून में सीजेआई को चयन समिति से बाहर कर दिया गया है। अर्जी पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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