सुप्रीम कोर्ट: नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाने वाले आरोपी को अभी जमानत नहीं मिलेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आरोपी को जमानत देने के आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यूपी चुनाव के दौरान हुआ था हमला बता […]
नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाने वाले आरोपी को अभी जमानत नहीं मिलेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आरोपी को जमानत देने के आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
बता दें कि इसी साल फरवरी में उत्तर विधानसभा चुनाव के वक्त प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। इस जानलेवा हमले में ओवैसी बाल-बाल बच गए थे।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुद पर हमले को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा था, ‘मैं किठौर, मेरठ (यूपी) में एक चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली जा रहा था। छिजारसी टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3-4 राउंड गोलियां चलाईं; वे कुल 3-4 लोग थे। मेरी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए, मैं दूसरी गाड़ी में वहां से निकला।’
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